आपसी बहस के दौरान हुई मारपीट में जोगी वीर गांव निवासी शहजाद हुसैन अंसारी 25 वर्ष का माथा फट गया।

मझिआंव:--थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार स्थित भारतीय स्टेट बैंक के समीप बिगू पाल जूता दुकान में गत सोमवार की शाम दो खरीदारों के बीच हुई आपसी बहस के दौरान हुई मारपीट में जोगी वीर गांव निवासी शहजाद हुसैन अंसारी 25 वर्ष का माथा फट गया।जिसके कारण बुरी तरह घायल हो गया।घायलावस्था में उसे स्थानीय  रेफरल अस्पताल में प्राथमिक उपचार कर बेहतर ईलाज हेतु गढ़वा रेफर कर दिया गया।इधर इस संबंध में बाजार निवासी विवेक कुमार सोनी एवं जोगी वीर गांव निवासी शहजाद हुसैन अंसारी ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिक दर्ज के आलोक मे विवेक कुमार सोनी द्वारा कहा गया है कि एसबीआई शाखा के निकट एक जूते की दुकान में मैं चप्पल खरीद रहा था,इसी दौरान दुकान में बैठे रिजवान अंसारी एवं आलमगीर ने मुझसे बहस करने लगे मैं स्थिति को देखते हुए एक कपड़े की दुकान में चला गया। इसके बाद देखते ही देखते करमडीह पंचायत की मुखिया साबिर अंसारी की उपस्थिति में रिजवान अंसारी एवम आलमगीर अंसारी सहित आधा दर्जन से अधिक लोग कपड़े की दुकान के पास पहुंचकर बेवजह गाली गलौज करते हुए मारपीट करने पर उतारू हो गए।इसी बीच अपने आप मे बचाव करते हुए मैं अपनी जान बचाकर भाग गया। जबकि दूसरे पक्ष के घायल शहजाद हुसैन के द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आलोक में कहा है की मैं दुकानदार से खरीददारी को लेकर बात कर रहा था।तभी विवेक कुमार सोनी ने अचानक जान से मारने की नियत से लाठी डंडे से प्रहार कर मेरा माथा फोड़ दिया जिससे मैं घायल हो गया।इधर शहजाद हुसैन ने विवेक कुमार सोनी,धनंजय सोनी, पिंकू सोनी एवं पवन कुमार के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। जबकि दूसरी ओर विवेक कुमार सोनी ने जोगीबीर गांव निवासी रिजवान अंसारी,आलमगीर एवं  उक्त पंचायत की मुखिया साबिर अंसारी सहित आधा दर्जन से अधिक अज्ञात लोगों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है।घटना की सूचना पाकर डीएसपी ओम प्रकाश तिवारी ने घटनास्थल पर पहुंचकर सारी स्थिति से अवगत हुए।और अभिलंब नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने का निर्देश दिए।इधर पुलिस ने शहजाद हुसैन अंसारी के द्वारा दिये गए आवेदन के आधार पर केश कांड संख्या 109/18 धारा 341,323,307,506 एवम 34 भादवी के तहत मामला दर्ज किया है।वही विवेक सोनी के द्वारा दिये आवेदन पर केश कांड संख्या 110/18 धारा 341,232,504,506 एवम 34 भादवी के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है।साथ मामला दर्ज कर घटित घटना को लेकर अनुसंधान की जा रही है।इधर अवर पुलिस निरीक्षक बरनवास टोप्पो ने बताया की अनुसंधान जारी है, किसी भी परिस्थिति में जांच उपरांत दोषी पाए जाने वाले दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

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